- ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
- माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा द्वारा थाना रानीपुर को सूचना दी गयी कि दिनाँक 09/10.06.2021 को समय रात करीब 09.00 बजे वादी की लड़की(पीड़िता) को अभियुक्त बहला-फुसला कर कहीं भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना रानीपुर में दिनांक-16.04.2024 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 71/2024 धारा- 363,366,376 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त फैसल उर्फ बाबा उर्फ अरसद उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र मुसीबत निवासी भरभरौवा दा0 मोगलहा/गजपतिपुर पोस्ट सबलापुर थाना को0 देहात जनपद बहराइच के पंजीकृत किया गया ।

तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्त फैसल उर्फ बाबा उर्फ अरसद उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र मुसीबत निवासी भरभरौवा दा0 मोगलहा/गजपतिपुर पोस्ट सबलापुर थाना को0 देहात जनपद बहराइच के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 27.08.2024 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 07.11.2024 को विरचित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण – पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच द्वारा प्रभारी थाना रानीपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का0 बृजेश कुमार साहनी, म0आ0 सुषमा गौतम व थाना पैरोकार का0 राम सिंह यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 28.07.2025 को दोषी अभियुक्त फैसल उर्फ बाबा उर्फ अरसद उर्फ इस्लामुद्दीन उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व ₹70,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-
- फैसल उर्फ बाबा उर्फ अरसद उर्फ इस्लामुद्दीन पुत्र मुसीबत निवासी भरभरौवा दा0 मोगलहा/गजपतिपुर पोस्ट सबलापुर थाना को0 देहात जनपद बहराइच
सजा का विवरण-
-दोषसिद्ध अभियुक्त को
- धारा 4(I) पॉक्सो एक्ट के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹50,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कारावास ।
- धारा 363 भा0द0वि0 के अपराध में 03 वर्ष का कारावास व ₹10,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।
- धारा 366 भा0द0वि0 के अपराध में 03 वर्ष का कारावास व ₹10,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास ।