• “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
• माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती कविता निगम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।
• वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषियों को मिली सजा ।
घटना का सक्षिंप्त विवरण- वादी मुकदमा शत्रोहन लाल द्वारा थाना फखरपुर को सूचना दी गयी कि दिनांक 06.10.2012 को समय करीब 07.30 बजे विपक्षीगण अक्षय कुमार, बड़कऊ, सचिन, संतशरण वादी के दरवाजे पर आकर वादी व उसकी पत्नी को अचानक लाठी-डण्डे व बांके से मारने-पीटने लगे, वादी द्वारा हल्ला-गुहार करने पर गांव के लोगों ने बीच-बराव कराया। जिसके सम्बन्ध में थाना फखरपुर में दिनांक 06.10.2012 को मु.अ.सं 491/2012 धारा 323, 324 भा.द.वि. बनाम अक्षय कुमार आदि 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 जट सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण 1.अक्षय कुमार, 2.बड़कऊ, 3.सचिन पुत्रगण संतशरण, 4.संतशरण पुत्र छोटेलाल निवासीगण कुण्डासर, फखरपुर, बहराइच के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 10.12.2012 को अन्तर्गत धारा 323, 324, 308 भा.द.वि. प्रेषित कर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2015 को आरोपों को विरचित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती कविता निगम, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना फखरपुर, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल श्री प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0मु0आ0 चन्दा देवी, थाना पैरोकार आ0 विनय भारती की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 06.01.2026 को दोषी अभियुक्तगण को दण्डित किया गया ।
अभियुक्तगण का विवरणः-
1.अक्षय कुमार, 2.बड़कऊ, 3.सचिन पुत्रगण संतशरण, 4.संतशरण पुत्र छोटेलाल निवासीगण कुण्डासर, फखरपुर, बहराइच
सजा का विवरण-
दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त को-
- धारा 323 भा.द.सं. के अपराध में 01 वर्ष साधारण कारावास तथा ₹1,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
- धारा 324 भा.द.सं. के अपराध में 03 वर्ष साधारण कारावास तथा ₹2,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
- धारा 308 भा.द.सं. के अपराध में 05 वर्ष साधारण कारावास तथा ₹10,000 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
