📍 बहराइच | 21 अप्रैल 2026
जनपद बहराइच में पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी नए आदेशों में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब तेल केवल निर्धारित नियमों के तहत ही बेचा जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार सभी पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित होंगे। आपात स्थिति में निर्धारित समय से बाहर तेल देने पर संबंधित अधिकारियों और पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने साफ किया है कि पेट्रोल अब किसी भी स्थिति में बोतल, जर्किन या अन्य खुले बर्तनों में नहीं दिया जाएगा। वहीं डीजल को भी सीमित मात्रा (5 से 10 लीटर) में ही जर्किन में दिया जा सकेगा, इसके लिए उपभोक्ता की पहचान दर्ज करना जरूरी होगा।
दरअसल, प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि किसानों के नाम पर डीजल लेकर उसे अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। इसी को देखते हुए यह सख्ती की गई है। अब किसानों के अलावा अन्य किसी को जर्किन में डीजल देने से पहले अधिकारियों को सूचना देनी होगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
