संवाददाता, बहराइच।
जनपद बहराइच की थाना मटेरा पुलिस ने गोकशी की एक सनसनीखेज घटना का मात्र 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो चाकू और दो बोगदा भी बरामद किए हैं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है।

पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दुर्गा प्रसाद तिवारी तथा क्षेत्राधिकारी नानपारा पहुप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना मटेरा प्रभारी निरीक्षक हरिकेश सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार, 4 जून 2026 को मोहरवा निवासी कैलाश पुत्र वंशी ने थाना मटेरा में सूचना दी कि उसकी गाय, जो घर के सामने खूंटे से बंधी थी, अज्ञात लोगों द्वारा खोलकर ले जाई गई है। बाद में गाय के अवशेष दर्जिनपुरवा नहर के दूसरी ओर स्थित एक टीले के पास पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और अवशेषों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने मुकदमे के शीघ्र अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की। पुलिस टीम लगातार संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान 5 जून की सुबह मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर मोहरबा नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छब्बन पुत्र इब्राहिम निवासी दर्जिनपुरवा दा. मोहरबा थाना मटेरा, कमरूद्दीन पुत्र मोहम्मद यार उर्फ झब्बर निवासी मदारागढ़ी थाना मटेरा, रब्बानी पुत्र गुलाम निवासी चांदपुरा थाना कोतवाली नगर (वर्तमान पता शंकरपुर चौराहा, थाना मटेरा) तथा चोंगऊ पुत्र कोइली निवासी मदारागढ़ी थाना मटेरा के रूप में हुई है।
पुलिस पूछताछ में चारों आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। तलाशी के दौरान उनके पास से दो चाकू और दो बोगदा बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल गोकशी की घटना में किया गया था।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनमें गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, चोरी, आर्म्स एक्ट तथा अन्य आपराधिक धाराओं में पूर्व से मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि इनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में गोवध से संबंधित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
इस मामले में थाना मटेरा पर मु0अ0सं0 81/2026 के तहत धारा 303(2) बीएनएस तथा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया है।
इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी हरिकेश सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विजय कुमार गुप्ता, उपनिरीक्षक योगेश्वर यादव, हेड कांस्टेबल संतोष यादव, हेड कांस्टेबल बीरेन्द्र कुमार गुप्ता, कांस्टेबल छोटेलाल तथा कांस्टेबल वीरपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
